चम्पावत, 31 अक्टूबर 2026, सूवि। जनपद में दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने आतिशबाजी (पटाखों) की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम-84 के तहत दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों से बिक्री के लिए नियमानुसार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी किए जाएंगे। इस वर्ष दीपावली का मुख्य पर्व 08 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि चम्पावत नगर सहित जनपद की विभिन्न तहसीलों के कस्बों में आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें लगाने के इच्छुक दुकानदार एवं व्यक्ति नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस पर्व की निर्धारित अवधि के लिए आवश्यक जांच एवं मानकों के परीक्षण के बाद ही जारी किए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर तत्काल बैठक आयोजित कर आतिशबाजी बिक्री के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप स्थलों का चयन सुनिश्चित करें। साथ ही सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त किया जाए, ताकि दीपावली पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके।